सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी दे दी थी. जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया था | और आज राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया है |
उत्तर प्रदेश में अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2005 में गांधी को 12 तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी के सरकार द्वारा आवंटित बंगले पर ट्रक पहुंचे क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी सजा के कारण उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को 23 मार्च को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, और नियम के अनुसार, एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं है, और आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए 30 दिन की अवधि दी जाती है। अयोग्यता एक आपराधिक मानहानि मामले में एक फैसले के बाद प्रेरित हुई, जहां सूरत की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए एक भाषण के लिए दो साल की सजा सुनाई,और सजा के चलते राहुल गाँधी ने आज अपना आवास खाली कर दिया |