दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका का सीबीआई ने किया विरोध

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर आज (26 अप्रैल ) को सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया.सीबीआई के तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ,’मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की एक कार्यप्रणाली और एक योजना थी.’

सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा ?

हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि ,’ बहुत व्यवस्थित ढंग से और चालाकी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को अंजाम दिया गया. मनीष सिसोदिया के साथ विजय नायर मुख्य षड्यंत्रकारी हैं. घोटाले में साजिश की गहरी जड़ें हैं. मामले में मंगलवार को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है. चार्जशीट पर अभी संज्ञान लिया जाना है. मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर काफी करीबी थे. विजय नायर आम आदमी पार्टी मीडिया प्रभारी थे. पार्टी की बैठकों में शामिल होते थे. साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ा कर 12% कर दिया गया.’

”मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति…” सीबीआई ने कहा –

आगे कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि ,”’मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं. वह लोगों पर दबाव डालने में सक्षम हैं. अगर वह रिश्वत के लिए लोगों पर दबाव डाल सकते हैं तो वह निश्चित रूप से गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं. इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हुई. कल वापस इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.’

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला –

दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई ईडी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली शराब नीति मामले में 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।

 

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