मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा, जो 2021-22 की दिल्ली शराब आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत द्वारा 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ अपील पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय सिसोदिया की अपील पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा।

मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर और दयान कृष्णन ने कहा कि चार्जशीट में नामजद पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था और गिरफ्तार किए गए कई अभियुक्तों को पहले भी जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आरोप पत्र दायर किया गया था। जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका में रेखांकित किया गया था कि उन्होंने उड़ान का जोखिम नहीं उठाया था, कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते थे, जो ज्यादातर सरकारी अधिकारी थे और वह उत्पाद शुल्क नीति पर हस्ताक्षर करने वाले अकेले नहीं थे जो केंद्र में है।

जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका में रेखांकित किया गया था कि उन्होंने उड़ान का जोखिम नहीं उठाया था, कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते थे, जो ज्यादातर सरकारी अधिकारी थे और वह उत्पाद शुल्क नीति पर हस्ताक्षर करने वाले अकेले नहीं थे जो केंद्र में है।

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