राजा भैया और भानवी तलाक मामले में सुनवाई टली, अब 23 मई को होगी सुनवाई

राजा भैया

उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से जनसत्ता पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज यानी कि सोमवार को सुनवाई टल गई है। जज की अनुपलब्धता के कारण मामले को फिलहाल टाल दिया गया है। इस केस में राजा भैया और उनकी पत्नी दोनों की ओर से समय भी मांगा गया है। अब साकेत कोर्ट में 23 मई को सुनवाई होगी।

बता दें कि राजा भैया की तरफ से पिछले साल नवंबर 2022 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी। राजा की याचिका के आधार पर कोर्ट ने पत्नी भानवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट में भानवी सिंह की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब साकेत कोर्ट में जज के छुट्टी पर होने की वजह से अब 23 मई को सुनवाई होगी।

क्या था विवाद

विवाद रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह और छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह के बीच था। राजा भैया ने भाई का पक्ष लिया तो पत्नी इस कदर नाराज हुई कि बात तलाक तक आ पहुंची है। बता दें कि भानवी कुमारी सिंह ने आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू थाने में दी शिकायत में कहा था वह ‘श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की एक कंपनी की डायरेक्टर और मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी के मेजोरिटी शेयर अपने नाम कर लिये। यही नहीं, खुद को और अपने करीबियों को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया।

राजा भैया

भानवी सिंह ने एफआईआर में धारा 420, 467, 468, 471,109 और 120बी के तहत एमएलसी अक्षय प्रताप के खिलाफ मुकदमा किया था। इस पर राजा भैया ने अक्षय प्रताप का समर्थन करते हुए खुद को भाई के साथ खड़ा बताया था। मामला 19 नवंबर 2022 को दर्ज किया गया था। इस बीच राजा भैया ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी।

दिल्ली की साकेत कोर्ट राजा भैया और उनकी पत्नी से तलाक के मुकदमे पर सोमवार को सुनवाई टल गई। दक्षिण दिल्ली की जिला अदालत साकेत कोर्ट में पिछले महीने राजा भैया की पत्नी भानवी ने जोरबाग थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। उस एफआईआर में उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे।

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