मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में नहीं मिली राहत , अदालत ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है,आबकारी नीति मामले में अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जमानत याचिका का ईडी के किया था विरोध –

ईडी ने जमानत न दिया जाये इसके लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी। ईडी ने अपने अर्जी में कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी.राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दिया है ,अब सिसोदिया निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अब दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे।

26 फरवरी को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार –

दिल्ली आबकारी नीति मामले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया था. मनीष अभी तिहाड़ जेल में बंद है. ईडी शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है.शराब नीति मामले में पहली बार सीबीआई ने राउज एवन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दायर किया है ,जिसमे सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है. फ़िलहाल सिसोदिया जमानत याचिका खारिज कर दिया है ,अब सिसोदिया निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ  दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। सिसोदिया की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को  12 मई तक कर दी है।

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