राहुल गांधी ने 2019 में आम चुनाव के पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने के मामले में आज (23 मार्च ) को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है , और गुजरात सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और राहुल गांधी को तुरन्त 30 दिन की जमानत भी मिल गई।
मानहानि का मामला –
साल 2019 में राहुल गांधी ने आम चुनाव के पहले कर्नाटक ने कोलार में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने उसी में कहा कि ”सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है ” राहुल गांधी के इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूरनेश मोदी ने जिसके बाद राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
राहुल गांधी की सदस्यता को है खतरा –
जानकारों की माने तो राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने से सबसे बड़ा खतरा उनके लोगसभा के सदस्यता को हो सकती है ,मानहानि के मामले में राहुल गांधी को काम से काम 2 साल की सजा हो गई है ,जबकि राहुल गांधी ने भी कोर्ट से गुहार लगाई है और कहा कि ,”मेरे बयान से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है ,कोर्ट से निवेदन है की मेरी सजा को कम से कम किया जाये ”,इस तरह से उन्होंने कोर्ट से सजा काम करने की अपील की। राहुल गांधी के वकील ने बताया की राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है और उन्हें 30 दिन के लिए जमानत मिली है ,कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब ऊपरी अदालत का दरवजा खटखटाएंगे।
विपक्ष ने क्या कहा –
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा ,” राहुल गांधी जो बोलते है ,उनसे सिर्फ नुकसान ही होता है ,इससे कांग्रेस को ही नुकसान नहीं होता देश को भी नुकसान होता है। राहुल गांधी के रवैया ने सब कुछ ख़राब कर दिया ,इससे उनकी पार्टी तो डुब ही रही है ,सभी को नुकसान हो रहा है। ” वही अश्वनी चौबे ने बताया कि ,”राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में है ,वे लोकतंत्र के कटघरे में भी है ,इस मंदिर में आकर माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है। ”