राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द ,6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

राहुल गांधी को 4 साल पुराने मानहानि केस में गुरुवार को गुजरात की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है।

राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे 2024 का चुनाव –

1951 में जनप्रतिनिधि कानून पारित हुआ था जिसकी धारा 8 में लिखा है अगर किसी विधायक या सांसद को किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी संसद और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी ,और सजा की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी मौजूदा सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो धारा 8(1 ) , 8( 2 ) और 8 (3 ) के तहत वो अयोग्य हो जायेगा।

राहुल गांधी के पास क्या है रास्ता ?

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है लेकिन अभी भी अपनी सदस्य्ता बचाने के लिए एक रास्ता है ,वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते है ,अगर  कोर्ट सूरत सेशन कोर्ट फैसले पर स्टे लग जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है और सेशन कोर्ट फैसले पर स्टे नहीं लगता तो , हाईकोर्ट जा सकते है और वहां भी अगर स्टे नहीं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है.अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे देदे तो भी राहुल गाँधी की सदस्य्ता बच जाएगी और अगर कही से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो वो 8 साल तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य माने जायेंगे।

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