राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ के मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है ,जिससे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्य्ता चली गई है ,अब इस मामले में राहुल गांधी सोमवार (3 अप्रैल ) को सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे।
सेशंस कोर्ट में दायर करेंगे याचिका –
पूर्व सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनाई है ,अब वो सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जिसके लिए वो कल (3 अप्रैल ) अपने वकीलों के साथ सूरत जायेंगे। साल 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी पर सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC ) की धारा 504 ( शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान ) के तहत दोषी ठहराया था अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई और 15 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत भी मंजूर कर ली थी , और फिर 30 दिन की जमानत मिल गई थी।
बीजेपी नेता ने भी बिहार में दायर किया मानहानि का केस –
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशिल कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर मानहानि का मामला दर्ज किया है , कोर्ट ने भी मामले पर कार्यवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।