दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे।आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं। बता दें कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है।
मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामलें में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी हैं। सिसोदिया ने आगे कहा था मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ।
जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जज ने आदेश पढ़ते वक़्त सिर्फ एक शब्द बोला डिसमिस। फैसले की वजह के लिए कोर्ट के लिखित आदेश का इतंज़ार करना होगा।बता दें कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था उनकी जगह आतिशी को दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया गया है।
मनीष सिसोदिया कब हुए गिरफ्तार
सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की 7 दिन रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च (14 दिन) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। ईडी मनीष सिसोदिया से शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही थी। इससे पहले 7 मार्च को एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी।